हमीरपुर : जिला में खरीफ सीजन के दौरान मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी।कृषि उपनिदेशक डॉ. अतुल डोगरा ने बताया कि मक्की की फसल के बीमे के लिये जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें और धान की फसल के लिये तीन तहसीलें हमीपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध है। उपनिदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारु ढंग से जारी रख सकें। डॉ. अतुल डोगरा ने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उप तहसीलों में अधिसूचित मक्की व धान की फसल उगाने वाले काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कम्पनी के कार्यालय या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। उपनिदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में खरीफ मौसम 2023 के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अधिसूचित की गई है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए किसानों को मक्की या धान की फसल के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानि 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देना होगा। इन फसलों की बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों को 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा कम्पनी के जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार के मोबाइल नंबर 79866-45536 और राज्य पर्यवेक्षक राहुल कुमार के मोबाइल नंबर 73024-99366 पर संपर्क कर सकते हैं।-0-
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