चंबा, 23 जून: ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं । ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे ।
himachaltehalakanews
More Stories
महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना से ऊना जिला के 45,965 किसान लाभान्वित
टौणी देवी की 12 टीबी मुक्त पंचायतों के प्रधानों को किया सम्मानित