ऊना, 8 जनवरी – जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैªफिक प्लान तैयार किया गया था जिसके तहत कुछ क्षेत्रों को वाहन प्रतिबंधित टैªफिक ऐरिया अधिसूचित किया था। जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने अधिसूचित किए गए प्रतिबंधित टैªफिक प्लॉन में आंशिक बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि गैस सप्लाई वाहन, स्कूल बसें, बैंक/एटीएम कैश वैन तथा स्थानीय लोगों के निजी वाहन जोकि प्रतिबंधित वाहन यातायात क्षेत्र के भीतर आते हैं और जिनके निवास स्थान तक मार्ग प्रतिबंधित वाहन क्षेत्र से होकर जाता है उन्हें भी प्रातः 10 से सांय 3 बजे तक प्रतिबंधित टैªफिक क्षेत्र में वाहनों को जाने की अनुमति होगी बशर्तें उन्हें एसडीएम अंब से लिखित में अनुमति लेनी होगी।
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