February 13, 2025

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विकासखंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल वार्ड सदस्य को कारण बताओं नोटिस जारी

चंबा, 25 नवंबर: उपायुक्त अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल वार्ड नंबर 1 सदस्य नौंरग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि वार्ड सदस्य नौंरग पर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर कार्यवाही की गई है । वार्ड सदस्य नौंरग को उत्तर देने के लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है । नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होने की अवस्था में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।