January 24, 2025

Himachal Tehalaka News

himachaltehalakanews

शिमला! फोरलेन से 100 मीटर के दायरे में नहीं बना सकेंगे अब आशियाना!

ब्यूरो: हिमाचल में नए बने फोरलेन के किनारे नए निर्माण पर बंदिशें लग गई हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। प्लानिंग एरिया के गठन के साथ-साथ अब लैंड यूज़ को भी पांच साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इस बारे में पीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हंै। इनके अनुसार नेशनल हाईवे-5 परवाणू-शिमला, नेशनल हाईवे-3 कीरतपुर-मनाली, नेशनल हाईवे-88 शिमला-मटौर और नेशनल हाईवे-154 पठानकोट-मंडी में ये बंदिशें दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में लागू होंगी। इन नेशनल हाईवे के बीच में जो एरिया पहले से प्लानिंग एरिया या स्पेशल एरिया के तहत अधिसूचित था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।यह नई व्यवस्था 28 जून से लागू मानी जाएगी। एक अन्य अधिसूचना के तहत इन फोरलेन के दोनों ओर की जमीन को बचाने और सडक़ परिवहन के लिए कोई खतरा तैयार न हो, इस संभावना को रोकने के लिए इस प्लानिंग एरिया में अगले पांच साल तक के लिए लैंड यूज को फ्रीज कर दिया गया है।