ऊना, 15 मई :- मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में अवैध रास्तों के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि गेट नम्बर 1 व 2 में दर्शनों के लिए लाईन में लगे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इस संबंध में चिंतपूर्णी मंदिर न्यास के अध्यक्ष व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रायः यह देखा गया है कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों से अवैध रास्ते बनाकर श्रद्धालुओं को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे लाइन व्यवस्था टूट जाती है। ऐसा करने से भगदड़ मचने तथा अप्रिय घटना होने की संभावना बढ जाती है।
जारी आदेशों में उपायुक्त ने बताया कि मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में दर्शन हेतू जाने के लिए गेट न 1 या गेट न 2 से ही प्रवेश की अनुमति होगी। दुकानों या अन्य अवैध रास्तों से प्रवेश कानूनी तौर पर प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई दुकानदार या दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति श्रद्धालुओं को अवैध रास्तों से जाने के लिए उत्साहित या प्रलोभित करता है तो उसे पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर बने अवैध रास्तों को बंद रखेंगे। नायब तहसीलदार भरवाईं अवैध रास्तों को बलपूर्वक बंद करवाने के लिए अधिकृत होंगे। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी की गए हैं और इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
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