ऊना, 9 अक्तूबर. समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह जानकारी सहायक आयुक्त ऊना, वरिन्द्र शर्मा ने देते हुए बताया कि नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, कॉल करके निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही, नालसा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि नालसा का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और न्याय प्रक्रिया में सहभागिता कर सकें।उन्होंने कहा कि समाज के गरीब, मजदूर, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नालसा के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें कानूनी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है।
himachaltehalakanews
More Stories
बिजली मीटर की केवाईसी करवाएं धनेटा के उपभोक्ता
नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत मास्टर ट्रेनरों के लिए कार्यशाला आयोजित
ऊना जिले में मतदाता सूचियों को अपडेट करने को विशेष अभियान