हमीरपुर 12 जनवरी। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने चेक के माध्यम से बिजली के बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिल की देय तिथि से पांच दिन पहले चेक जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जब तक उपभोक्ता का चेक बैंक से क्लियर नहीं होता है, तब तक उपभोक्ता का बिजली बिल जमा नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर देय तिथि निकल जाने के बाद उपभोक्ता का चेक क्लियर होता है तो उपभोक्ता को अगले माह के बिल मैं सरचार्ज सहित जुड़ कर आएगा। इसलिए, सभी उपभोक्ता यह सुनिश्चित करें की बिल की देय तिथि से कम से कम पांच दिन पहले चेक जमा हो जाए। सहायक अभियंता ने कहा कि उपभोक्ता किसी भी असुविधा से बचने के लिए घर बैठे ही अपना बिल ऑनलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील भी की।
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