ऊना, 3 फरवरी – जिला दंड़ाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि 6 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पंजोआ से बडूही रोड़ बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश वन रेंज अम्ब व भरवाईं की वनमित्र भर्ती के मध्यनज़र जारी किए गए हैं ताकि पुरूष व महिला वर्ग की 5000/1500 मीटर की रनिंग करवाई जा सके।
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