ऊना, 7 सितम्बर। जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना और उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनिता शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बाउंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकयत मामले, मोटर वाहन चालन के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले तथा भूमि अधिग्रहण के मामले भी सुनवाई कर निपटाए जाएंगे।अनीता शर्मा ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका निस्तारण भी आपसी सुलह व समझौते के आधार पर प्री-लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए शीघ्र अति शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ऊना व जिला के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01975-225071 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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