हमीरपुर 16 अक्तूबर। प्रदेश की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के त्यागपत्र देने से संबंधित नियमों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है। पंचायतीराज विभाग ने इन संशोधित नियमों के संबंध में 30 दिन के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला ठाकुर ने बताया कि इन संशोधित नियमों का प्रारूप हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजेट) पर उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को संशोधित नियमों के इस प्रारूप पर कोई आपत्ति हो या फिर वह अपने सुझाव रखना चाहता है तो वह इस प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। जिला पंचायत अधिकारी ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों से अपील की है कि अगर इस अवधि के दौरान उन्हें कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होता है तो वे इन्हें तुरंत जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि इन आपत्तियों एवं सुझावों को जिला स्तर पर संकलित करके पंचायतीराज विभाग के विशेष सचिव को अग्रेषित किया जा सके।
himachaltehalakanews
More Stories
बिजली मीटर की केवाईसी करवाएं धनेटा के उपभोक्ता
नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत मास्टर ट्रेनरों के लिए कार्यशाला आयोजित
ऊना जिले में मतदाता सूचियों को अपडेट करने को विशेष अभियान