ऊना, 19 अक्तूबर – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी, 2024 को अहर्ता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इस पुनरीक्षण बारे आमजन को जानकारी व जागरूक करने हेतू स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रचार सामग्री छपवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री भी छपवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन सभी कार्यों हेतू समस्त स्थानीय प्रिंटर्ज फर्में निविदाएं सील बंद लिफाफे में 5 हज़ार रूपये का बैंक ड्राफ्ट जोकि तहसीलदार निर्वाचन के नाम से देय हो, 31 अक्तूबर दोपहर 1 बजे तक या उससे पूर्व जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी निविदाएं 1 नवम्बर को बाद दोपहर 3 बजे निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में खोली जाएंगी।निविदा शर्तें उन्होंने बताया कि निविदादाता को निविदा के साथ 5 हज़ार रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। आबंटित कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण करना होगा। पिं्रटिंग हेतू पेपर अच्छी किस्म का होना चाहिए। पिं्रटिंग साफ-सुथरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निविदा जमा करने की समय सीमा के बाद और वैधता अवधि के दौरान निविदा में संशोधन या वापस लेने तथा निविदा दस्तावेज़ों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता की स्थिति में निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जमा कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि सेवाप्रदाता फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता तो दूसरी न्यूनतम दर वाली निविदादाता फर्म को कार्य सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया बिना कारण बताएं निविदा रद्द काने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके अलावा यदि कोई अन्य शर्तें होगी तो मौके पर बता दी जाएंगी।
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